Uttarakhand: नशे के सौदागर तस्कर को 15 साल की कठोर कारावास,एक लाख की जुर्माना
विशेष सत्र न्यायायालय जनपद चंपावत अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने चरस तस्करी के मामले के एक आरोपी को दोषी पाते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है.जुर्माना नहीं चुकाने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
बताया जा रहा है कि चम्पावत के धामीसौन गांव के शंकर सिंह कठायत को 16 दिसंबर 2020 को पाटी क्षेत्र में पाटी थाना पुलिस ने 5 किलो 710 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था.
पुलिस ने किमाड़ीधार सीमा पर चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार शंकर सिंह को गिरफ्तार किया था. मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत पाटी थाने में प्राथमिकी हुई. प्रकरण विशेष सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चला. अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह परीक्षित कराने के अलावा साक्ष्य के तौर पर 21 दस्तावेज उपलब्ध कराए गए.जिनके आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने अभियुक्त शंकर सिंह कठायत को दोषी ठहराया.
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी वीडी जोशी ने बताया है कि न्यायालय ने 15 वर्ष के कठोर कारावास के अलावा उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है .अभियुक्त की जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी.दोषी व्यक्ति दिसंबर 2020 से जेल में बंद है.
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