हल्द्वानी:मौत के बाद दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को मिला इंसाफ,आरोपी को मिला 20 साल की कारावास

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हल्द्वानी: विशेष न्यायाधीश/ पोक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और ₹20000 का अर्थ दंड लगाया है. बताया जा रहा है की नाबालिग से दुष्कर्म की घटना के एक साल बाद नाबालिक की बीमारी से मौत हो गई थी.


पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी कर रहे एडीजीसी नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि 11 नवंबर 2020 को नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र की एक 15 वर्षीय किशोरी रात करीब 11 बजे अपने घर से लापता हो गई थी.12 नवंबर 2020 की सुबह किशोरी पड़ोस में रहने वाले समुदाय विशेष के युवक के साथ क्षेत्र के ही एक स्कूल के पास मिली. किशोरी के पिता ने युवक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया और मुकदमा दर्ज कराया
किशोरी के बयान हुए तो पता चला कि आरोपी उसे शादी करने की बात कहकर रात करीब 11 बजे घर से ले गया और जबरन शारीरिक संबंध बनाए.

पुलिस ने छह जनवरी 2021 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. 21 अक्तूबर 2021 को कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की लेकिन कोर्ट में बयान दर्ज कराने से पहले लड़की की मौत हो गई. घटना के अगले दिन मौके पर मिले किशोरी और आरोपी के कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए देहरादून लैब भेजा गया.

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जांच रिपोर्ट में युवक के दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई उन्होंने बताया कि घटना के समय एडीजीसी ने लड़की के 164 के बयान लेने वाली मजिस्ट्रेट की भी कोर्ट में गवाही दिलाई और नौ गवाह पेश किए गए. पूरे मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट और गवाहो के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंदन सिंह की कोर्ट ने सोमवार को तेलीपुरा रामनगर निवासी सुबहान को दोषी करार हुए 20 साल सश्रम कारवास और 20 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई.

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