Uttarakhand: उत्तराखंड की पांचों सीटों पर 19 अप्रैल को होगा मतदान,आचार संहिता के दौरान इस बातो का रखें ख्याल नहीं तो खानी पड़ेगी जेल की हवा
लोकसभा चुनाव को लेकर आज भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को पांचों सीटों पर मतदान होगा। वहीं, चार जून को मतगणना होगी।
20 मार्च को अधिसूचना जारी होगी
27-28 मार्च को नामांकन
28-30 मार्च नामांकन पत्रों की जांच
30 मार्च से दो अप्रैल- नाम वापसी
19 अप्रैल को मतदान
चुनाव आयोग ने देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता लागू होते ही सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक भारत निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर आपको हिरासत में भी लिया जा सकता है।
आचार संहिता में इन कामों पर होती है पाबंदी?
चुनाव के दौरान आचार संहिता के तहत जानकारी दी जाती है कि राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। यह ऐसे कार्य होते हैं जो चुनाव को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं।
1… आचार संहिता लागू होने पर सरकार नई योजना और नई घोषणाएं नहीं कर सकती। भूमिपूजन और लोकार्पण भी नहीं हो सकते।
2… चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सरकारी गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज का उपयोग वर्जित होता है।
3… राजनीतिक दलों को रैली, जुलूस या फिर मीटिंग के लिए परमिशन लेनी होती है।
4… धार्मिक स्थलों और प्रतीकों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान नहीं किया जाता है।
5… मतदाताओं को किसी भी तरह से रिश्वत नहीं दी जा सकती है।
6… आचार संहिता लागू होते ही दीवारों पर लिखे गए सभी तरह के पार्टी संबंधी नारे व प्रचार सामग्री हटा दी जाती है। होर्डिंग, बैनर व पोस्टर भी हटा दिए जाते हैं।
7… मतदान केंद्रों पर गाड़ी के माध्यम से वोटरों को लाने ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहता है
8… मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित नहीं की जा सकती है।
9… चुनाव कार्यों से जुड़े किसी भी अधिकारी को किसी भी नेता या मंत्री से उसकी निजी यात्रा या आवास में मिलने की मनाही होती है।
10… किसी भी प्रत्याशी या पार्टी पर निजी हमले नहीं किए जा सकते हैं।
11… किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे।
12… आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पेंशन फॉर्म जमा नहीं हो सकते और नए राशन कार्ड भी नहीं बनाए जा सकते।
13… विधायक, सांसद या विधान परिषद के सदस्य लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से नई राशि जारी नहीं कर सकते हैं।
14… सरकारी खर्चे पर किसी नेता के आवास पर पार्टी (जश्न) का आयोजन नहीं कराया जा सकता है।
15… कोई भी नया सरकारी काम शुरू नहीं होगा। किसी नए काम के लिए टेंडर भी जारी नहीं होंगे।
16… आदर्श आचार संहिता लगने के बाद बड़ी बिल्डिंगों को क्लियरेंस नहीं दी जाती है।
17… मतदान के दिन मतदान केंद्र से सौ मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पर रोक और मतदान से एक दिन पहले किसी भी बैठक पर रोक लग जाती है।
18… हथियार रखने के लिए नया आर्म्स लाइसेंस नहीं बनेगा। बीपीएल के पीले कार्ड नहीं बनाए जाएंगे।
19… ज्यादा पैसा कैश नहीं लेकर जा सकते हैं। जब तक आपके पास पैसे की पूरी जानकारी ना हो।
20… लिमिट से ज्यादा शराब भी नहीं ले सकते हैं।
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