हल्द्वानी:रिश्वतखोर पटवारी को तीन साल की कठोर कारावास 25 हजार जुर्माना, जाने पूरा मामला

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हल्द्वानी:अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी नीलम रात्रा की अदालत ने रिश्वत लेने वाले पटवारी को दोषी पाते हुए तीन साल की कठोर कारावास और ₹25000 लगाया है.कार्यालय सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी के टीम द्वारा उधम सिंह नगर में तैनात राजस्व उप निरीक्षक, राम सिंह को 2018 में रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था.
विजिलेंस के मुताबिक शिकायतकर्ता तरसेम सिंह निवासी ग्राम मैनाझुण्डी सितारगंज जिला ऊधमसिंहनगर ने सतर्कता अधिष्ठान कार्यालय सेक्टर हल्द्वानी में 27 अप्रैल 2018 को शिकायत की थी कि उसके आय प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाने के एवज में पटवारी द्वारा 5500/- रूपये रिश्वत की मांग की गयी थी.जांच से तथ्य सही पाये जाने पर विजिलेंस विभाग ट्रैप टीम द्वारा 1 मई 2018 को राजस्व उप निरीक्षक, राम सिंह को 55,00/- रूपया रिश्वत लेते हुये स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष रंगे हाथों गिरफ्तार किया था

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मौके पर ही बरामद किये गये इस सम्म्बन्ध में थाना सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर नैनीताल हल्द्वानी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था अभियोग के विवेचक निरीक्षक संजय कुमार पाण्डे द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था प्रेषित किया गया. अभियोजन की कार्यवाही के दौरान अभियोजन अधिकारी दीपा रानी द्वारा न्यायालय के समक्ष 11 गवाहों को परीक्षित कराया गया. अभियोग में पैरवी मुख्य आरक्षी सतपाल राम चिन्याल द्वारा की गयी अभियोग के केस आफिसर निरीक्षक हेम चन्द्र पाण्डे थे. इसके बाद पूरे मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी नीलम रात्रा की अदालत ने राम सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (D) सपठित धारा 13(2) के अपराध के लिये तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 25,000/- रूपये (पच्चीस हजार रूपये) जुर्माने से दण्डित किया गया है. तथा जुर्माना अदा न किये जाने की स्थिति में अभियुक्त को छः माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया .

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