(बड़ी खबर)उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 735 पदों के लिए यह विज्ञप्ति की जारी,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार
(www.psc.uk.gov.in)
संख्या: 190 (1)/16/E-3/DR(RO/ARO)/2023-24,
दिनांक 03 फरवरी, 2025
विस्तृत विज्ञप्ति
एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2023, हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या-A-1/E-3/DR(RO/ARO)/2023 दिनांक 08 सितम्बर, 2023 के सापेक्ष दिनांक 26 एवं 27 अक्टूबर 2024 को सम्पन्न मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ एवं परम्परागत प्रकृति) के परीक्षा का परिणाम विज्ञप्ति संख्या: 60/23/RO-ARO 2023/G-1/2024-25 दिनांकः 30 जनवरी 2025 द्वारा घोषित किया गया है।

उक्तांकित मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ एवं परम्परागत प्रकृति) में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित 735 अभ्यर्थियों में से जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में उर्ध्व/ क्षैतिज, श्रेणी / उपश्रेणीवार आरक्षण यथा- जाति (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग) / दिव्यांगता / पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड के अनाथ/उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा किया है, वैसे समस्त अभ्यर्थी अपने उर्ध्व/ क्षैतिज, श्रेणी / उपश्रेणीवार दावा से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति दिनांक 14 फरवरी 2025 तक आयोग कार्यालय के ई-मेल आई०डी० [email protected] के माध्यम से प्रेषित करना करना सुनिश्चित करें।
वैसे अभ्यर्थीगण जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में उर्ध्व/ क्षैतिज, श्रेणी / उपश्रेणीवार आरक्षण यथा- जाति (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग) / दिव्यांगता / पूर्व सैनिक/ उत्तराखण्ड के अनाथ/उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा किया है, के प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत् हैः-
उर्ध्व/ क्षैतिज, श्रेणी / उपश्रेणीवार आरक्षण यथा- जाति (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग)/ दिव्यांगता / पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड के अनाथ/उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र विज्ञापन के शर्तानुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 29.09.2023 तक एवं आतिथि तक समय-समय पर निर्गत शासनादेश में वर्णित प्राविधानानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।
(ii) शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, दिनांक 26.02.2016 के अनुसार लम्बवत् श्रेणी के अंतर्गत ओ०बी०सी० प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका ओ०बी०सी० आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओ हेतु जारी हों (ध्यातव्य रहे कि भारत सरकार की सेवाओं हेतु निर्गत ओ०बी०सी० प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।) तथा 08 सितम्बर, 2020 से 29 सितम्बर 2023, की अवधि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिये।
पूर्व सैनिक क्षैतिज आरक्षण उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थी का प्रमाण-पत्र अधिसूचना सख्या-133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009 एवं आतिथि तक समय-समय पर निर्गत शासनादेश में वर्णित प्राविधानानुसार में वर्णित प्राविधान के अंतर्गत विज्ञापन की शर्तानुसार 29 सितम्बर, 2023 तक निर्गत होना चाहियें।
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