Uttarakhand: मंदिर के पुजारी को 20 साल की सजा, कारनामा सुन रह जाएंगे दंग

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उत्तराखंड में एक शर्मसार करने वाली घटना पर कोर्ट ने एक पुजारी को 20 साल की कठोर कारावास और 55000 का अर्थ दंड लगाया है मामला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पॉक्सो कोर्ट ने दो साल पहले नाबालिग शिष्य से दुष्कर्म के दोषी कथित पुजारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

बताया जा रहा है की घटना 2022 का 10 मई का है जहां उधम सिंह नगर के बाजपुर कोतवाली में क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस में दर्ज कराए केस में कहा था कि उसका अपनी पत्नी से रजामंदी से तलाक हो गया था और उसका 11 साल का बेटा उसके साथ रहता है। करीब तीन साल पहले उसकी मुलाकात राह चलते ग्राम हैड़ाखान मल्ला, पोस्ट देवली, थाना मुक्तेश्वर निवासी गणेशानंद जोशी ऊर्फ गणेश दत्त से हुई थी।

गणेश ने उसे बताया कि वह कालाढूंगी थाना क्षेत्र के पाटकोट कुटिया मंदिर का पुजारी है। वह उसके बेटे को सुधार देगा और उसका दाखिला गुरुकुल वृंदावन में करा देगा।

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इस दौरान कथित पुजारी चैत्र के नवरात्रों में उसके घर आया और नौ दिन तक श्मशान में पूजा की थी। दसवें दिन हवन पूजन किया। उसके के बहकावे में आकर उसने अपने 11 साल के बेटे को उसके साथ भेज दिया था। इस दौरान कथित पुजारी और उसके बेटे की उससे फोन पर बात होती थी।

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उसने बताया कि कथित पुजारी ने उसके बेटे को परेशान किया तो बेटा वहां से भागने की कोशिश करने लगा था। ग्रामीणों ने उसको फोन पर कथित पुजारी की ओर से बेटे को परेशान करने की सूचना दी। इस पर वह सात मई 2022 को मंदिर पहुंचा और बेटे को घर ले आया बेटे ने उसे बताया था कि कथित पुजारी दिन भर उससे काम कराता था और रात को उसके साथ दुष्कर्म करता था। इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। पुलिस ने बालक का मेडिकल कराया तो रिपोर्ट में गलत कार्य की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने कथित पुजारी के खिलाफ केस दर्ज किया था और बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक ने सात गवाह और साक्ष्य पेश कर कथित पुजारी पर आरोप सिद्ध कर दिए।

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शुक्रवार को पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने दोषी गणेशानंद जोशी ऊर्फ गणेश दत्त को 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाया है साथी 55000 का अर्थ दंड भी लगाया है।

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