हल्द्वानी:प्रेमी प्रेमिका की खौफनाक साजिश युवक के मौत मामले में दोनों को कठोर सजा जाने मामला…

ADVERTISEMENTS Ad
ख़बर शेयर करें

नैनीताल जिले भीमताल थाना क्षेत्र में काठगोदाम-भीमताल मार्ग पर हुए वर्ष 2020 में चर्चित हत्या प्रकरण में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। प्रेम संबंधों के चलते रची गई साजिश के तहत युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में नैनीताल जिला न्यायालय ने अभियुक्ता हल्द्वानी के बनभूलपुरा निवासी अमरीन जहां और उसके दोस्त राधेश्याम शुक्ला को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है।

Ad

दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा अवैध हथियार रखने और उसका प्रयोग करने के आरोप में राधेश्याम शुक्ला को आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है।

अभियोजन के अनुसार 2 जनवरी 2020 को दोपहर करीब ढाई बजे अमरीन जहां, निवासी इन्द्रानगर हल्द्वानी, पहले से तय योजना के तहत अपने परिचित नाजिम अली को भीमताल घूमने के बहाने अपने साथ ले गई। इसी दौरान उसका साथी राधेश्याम शुक्ला मोटरसाइकिल से पीछे-पीछे चलता रहा। जब तीनों चंदा देवी मंदिर के पास हेयरपिन मोड़ पर पहुंचे तो वहां रुकने का बहाना बनाया गया। यही वह स्थान था जहां साजिश को अंजाम दिया गया। राधेश्याम ने पहले अमरीन, नाजिम और अपनी तस्वीरें खींचीं और फिर बेहद नजदीक से 315 बोर के तमंचे से नाजिम पर गोली चला दी। वारदात के बाद वह मौके से फरार हो गया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की कोर्ट ने हत्या मामले में अभियुक्त अमरीन पत्नी मोहम्मद हनीफ, निवासी इंद्रानगर थाना बनभूलपुरा और हल्द्वानी कुल्यालपुरा वाल्मीकि कालोनी, नवाबी रोड निवासी राधेश्याम शुक्ला को दोषी करार देते हुए सजा सनाया है।

जाने मामला

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा के अनुसार घटना दो जनवरी 2020 को हेयर पिन बैंड के पास काठगोदाम भीमताल रोड चंदा देवी मंदिर के पास की है। इंद्रानगर निवासी वाजिद अली खान ने पुलिस में तहरीर दी। जिसमें बताया कि उसके भाई नाजिम अली खान को अमरीन पत्नी हनीफ अपने साथ ले गई थी। उसे फोन पर सूचना मिली कि नाजिम को गोली मार दी है।
पुलिस ने इस मामले में अमरीन व राधेश्याम शुक्ला के विरुद्ध धारा-302, 120 बी व 25 आम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया।

मामले में वाजिद अली ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया कि अमरीन व नाजिम के अवैध संबंध थे। पुलिस विवेचना में पता चला कि राधेश्याम व अमरीन के बीच संबंध बन रहे थे, जबकि नाजिम के साथ अमरीन के अवैध संबंध थे।
जब नाजिम ने दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली तो अमरीन को यह पसंद नहीं आया। तत्कालीन एसओ कैलाश जोशी की विवेचना के अनुसार तय साजिश के तहत दो जनवरी 2020 को दोपहर ढाई बजे अमरीन, नाजिम को अपने साथ भीमताल घुमाने ले गई और पीछे से राधेश्याम शुक्ला बाइक से आया। तीनों लोग जब हेयर पिन मोड़ के पास पहुंचे तो राधेश्याम ने अपने साथ लाए तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी और उसके घरवालों को बताया कि नाजिम का एक्सीडेंट हो गया है। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा की ओर से इस मामले में 17 गवाह तथा सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर, घटनास्थल पर अभियुक्त राधेश्याम की ओर से खींचा गया उसका फोटो पेश किया।

Advertisements
ADVERTISEMENTS Ad Ad
अपने मोबाइल पर प्रगति टीवी से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

👉 अपने क्षेत्र की खबरों के लिए 8266010911 व्हाट्सएप नंबर को अपने ग्रुप में जोड़ें