फेसबुक पर इश्क,नाबालिग प्रेमी संग मिलकर मार डाला,पत्नी ने पकड़े थे पैर और किशोर ने काटी थी गर्दन,अब बीवी को हुई उम्रकैद

ख़बर शेयर करें

पति पत्नी का साथ जन्मों का रिश्ता होता है लेकिन प्यार के चलते पत्नी ने अपना सुहाग उजाड़ लिया.किशोरों संग मिलकर पति की गला काटकर हत्या करने वाली पत्नी को अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या 14) ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। शव के पास से बरामद साक्ष्यों में दोषी की साड़ी के टुकड़ों ने केस में अहम भूमिका निभाई है।

घटना बरेली जनपद के इज्जत नगर कैंट थाना क्षेत्र में छह जनवरी 2023 को हुई थी। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के गांव महुआ निवासी राजू सिंह ने सात जनवरी 2023 को मौसेरे भाई कैंट थाना क्षेत्र के कांधरपुर गांव निवासी रोहित कुमार (28) की गला काटकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आठ जनवरी 2023 को पुलिस को सूचना मिली कि घटना से संबंधित दो आरोपी भुता थाना क्षेत्र के गांव केसरपुर के रहने वाले हैं। मुखबिर की निशानदेही पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उनके पास से रुपये और एक-एक मोबाइल फोन बरामद हुए।

यह भी पढ़ें 👉  मोदी सरकार ने दिया आजीवन मुफ्त रेल यात्रा का तोहफा, 1 नवंबर से किन लोगों को मिलेगी सुविधा.. पढ़े पूरी खबर

पूछताछ में एक आरोपी ने बताया कि दो माह पूर्व फेसबुक पर उसकी दोस्ती कांधरपुर की आरती से हो गई थी। धीरे-धीरे दोस्ती प्रेम में बदल गई। इसकी भनक लगने पर रोहित आरती को पीटता था। छह जनवरी 2023 को आरती ने कॉल कर बताया कि रोहित उसे परेशान कर रहा है। इस पर आरोपी गांव के ही अपने दोस्त के साथ आरती के घर पहुंचा। वहां रोहित शराब के नशे में था।
दोनों आरोपियों ने पहले खाना खाना खाया। इसके बाद साजिश के मुताबिक रोहित को फर्श पर गिरा लिया और उसके दोस्त ने गर्दन दबा दी। इस पर रोहित छटपटाने लगा। आरती ने रोहित के पैर पकड़ लिए। छटपटाहट कम होने पर आरोपी ने हंसिए से रोहित की गर्दन पर कई बार किए। शव खेत में फेंक दिया। विवेचक ने शव के पास से खून से सनी साड़ी का टुकड़ा, एक टीशर्ट, खून से सनी मिट्टी और एक जोड़ी चप्पल बरामद की थी।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड-इस विभाग में निकली बंपर भर्ती, आयोग ने जारी किया विज्ञापन, इस तारीख तक करें आवेदन

इस खुलासे के बाद पुलिस ने आरती को भी गिरफ्तार कर लिया। विवेचक ने पांच अप्रैल 2023 को आरोपपत्र दाखिल किया। दोनों आरोपियों को नाबालिग पाते हुए न्यायालय ने उनकी पत्रावली को अलग कर किशोर न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया। न्यायालय ने साक्ष्यों का अवलोकन करने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरती को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Advertisements
ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  मोदी सरकार ने दिया आजीवन मुफ्त रेल यात्रा का तोहफा, 1 नवंबर से किन लोगों को मिलेगी सुविधा.. पढ़े पूरी खबर
Ad Ad Ad Ad
अपने मोबाइल पर प्रगति टीवी से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

👉 अपने क्षेत्र की खबरों के लिए 8266010911 व्हाट्सएप नंबर को अपने ग्रुप में जोड़ें