हल्द्वानी: किशोरी से दुष्कर्म के मामले में लालकुआं निवासी दो बच्चों के बाप को 20 साल की कठोर कारावास

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हल्द्वानी: अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है आरोपी लालकुआं स्थित एक फैक्ट्री में काम करता है.


पीड़ित पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे एडीजीसी फौजदारी नवीन चन्द्र जोशी ने बताया कि घटना 11 मार्च 2022 की है। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र निवासी कोतवाली में तहरीर देते हुए कहा कि उसके पड़ोस में रहने वाले दो बच्चों का पिता शबाज उर्फ शहनवाज लंबे समय से उनकी नाबालिक पुत्री पर बुरी नजर रखता था। बीती रात के बाद आरोपी नाबालिक को बहला-फुसलाकर एवं डराते धमकाते हुए अपने घर ले गया उसने जबरन उसे दबोच कर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा घर बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

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आरोपी द्वारा किए गए दुष्कर्म से नाबालिक एकदम बदहवास हो गई। उसने घर जाकर परिजनों को आपबीती सुनाई तो उनके होश उड़ गए पूरे मामले में पीड़िता की मां के तारीख के आधार पर लाल कुआं कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 506 और फॉक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था जिसके बाद मामला कोर्ट में चला, उन्होंने कोर्ट में 8 गवाह पेश किए। कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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