हल्द्वानी:गौलापर प्रस्तावित हाईकोर्ट के इन सीमाओ तक नए निर्माण पर रोक,चारों तरफ फ्रिज जोन घोषित
नैनीताल में स्थित हाईकोर्ट को हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में शिफ्ट किया जाना है. ऐसे में गौलापार क्षेत्र के चारों तरफ तेजी से मार्केट का विकास होगा. जिसको देखते हुए धामी मंत्रिमंडल ने गुरुवार को गौलापार क्षेत्र में जिस जगह पर हाईकोर्ट शिफ्ट किया जाना है, उसके चारों ओर के क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित कर दिया।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हल्द्वानी के गौलापार में उच्च न्यायालय की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल के आस-पास के क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इस क्षेत्र में फिलहाल कोई निर्माण नहीं हो सकेगा।ज्ञात हो कि नैनीताल शहर की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं नैनीताल शहर पर बढते अतिरिक्त दबाव के कारण उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। हल्द्वानी में हाई कोर्ट की स्थापना के लिए गौलापार क्षेत्र में 26.08 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है।
इस स्थान पर हाई कोर्ट निर्माण की घोषणा होते ही इलाके में तेजी से जमीनों की खरीद-फरोख्त व भवन निर्माण होने लगे हैं। इसे देखते हुए मंत्रिमंडल की बैठक में गौलापार में चिन्हित क्षेत्र के आस-पास अनियमित एवं अनधिकृत निर्माण को रोकने हेतु प्रस्तावित स्थल के क्षेत्र को महायोजना बनने तक फ्रीज जोन घोषित किए जाने का निर्णय लिया गयाहै।
16 नवंबर 2022 को धामी मंत्रिमंडल ने उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट करने पर मोहर लगाई थी. इसके बाद हल्द्वानी में हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर जमीन तलाशी गई. हल्द्वानी क्रिकेट स्टेडियम के समीप 26.08 हेक्टेयर वन भूमि पर हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया
जानें क्या है फ्रीज जोन
फ्रीज जोन एरिया में जब तक सरकार की तरफ से कोई नया प्लान तैयार नहीं हो जाता. तब तक उक्त क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है. इसी तरफ गौलापार क्षेत्र को मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित करने के लिए फ्रीज जोन घोषित किया गया है।
अपने मोबाइल पर प्रगति टीवी से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
👉 अपने क्षेत्र की खबरों के लिए 8266010911 व्हाट्सएप नंबर को अपने ग्रुप में जोड़ें