हल्द्वानी:नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा 10,000 अर्थदंड

हल्द्वानी : विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और ₹10000 का अर्थदंड लगाया है । शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला 6 दिसंबर 2017 का है जहां नैनीताल जिले के रहने वाली एक नाबालिग हल्द्वानी कोचिंग करने आते थे इस दौरान एक नाबालिग ने अभियुक्त खुशाल सिंह पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था ।पूरे मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए खुशाल सिंह सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की थी ।
पूरे मामले में न्यायालय में खुशाल सिंह को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा और 10,000 का अर्थदंड लगाया है।एडीजीसी नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला हल्द्वानी कोचिंग में पढ़ने वाली नाबालिग को पटरानी धारी, नैनीताल निवासी खुशाल सिंह पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने खुशाल को दस साल सश्रम कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड अदा न करने पर खुशाल को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पूरे मामले में पुलिस ने 3 लोगों को आरोपी बनाया था जिसमें एक आरोपी मनोज कुमार निवासी धारी को दोषमुक्त करार किया गया है। जबकि एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।
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