हल्द्वानी:गरीबों की राशन पर अमीरों का डाका,188 अपात्र राशन कार्ड धारकों पर कार्रवाई,अपात्र स्वयं कार्ड करे सरेंडर


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हल्द्वानी: गरीबों के मिलने वाला सरकारी राशन अमीर लोग खा रहे हैं. इसका खुलासा खाद्य पूर्ति विभाग के जांच में सामने आया है. नैनीताल जिले में इन दोनों सरकारी राशन कार्ड का सर्वे का काम चल रहा है जिसके तहत लालकुआं और रामनगर में बड़े पैमाने पर अपात्र राशन कार्ड धारक सामने आए हैं जो सरकारी राशन को खा रहे थे. खाद्य पूर्ति विभाग अब इनके राशन कार्ड को निरस्त कर आगे की कार्रवाई कर रहा है.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत राशन लेने वाले अपात्र लोगों से जिला आपूर्ति विभाग ने जल्द से जल्द राशन कार्ड जमा करने की चेतावनी दी है जो अपात्रता की श्रेणी में आते हैं वरना जांच के दौरान पकड़े जाने पर ऐसे अपात्र लोगों के खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा.
जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन ने कहा है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर राशन कार्ड की जांच की कार्रवाई शुरू की गई है जिसके तहत पहले चरण में रामनगर और लालकुआं में सर्वे का कार्य चल रहा है जहां पाया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFSA) सफेद कार्ड और अंत्योदय श्रेणी के तहत गुलाबी कार्ड के तहत बड़ी संख्या में अपात्र लोग राशन ले रहे हैं. लालकुआं शहरी क्षेत्र में सर्वे में पाया गया 1084 लोगों की जांच की गई जिसमें 134 लोग अपात्र पाए गए हैं.
जबकि रामनगर में 326 लोगों की जांच कराई गई जिसमें 54 लोग अपात्र पाए गए हैं. उन्होंने बताया कि अभी भी सर्वे का कार्य चल रहा है जहां भारी संख्या में अपात्र लोग गरीबों का मिलने वाला राशन ले रहे हैं.अपात्र राशन कार्ड धारकों को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड को सरेंडर कर दे नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFSA) के तहत गरीब लोगों को प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त में चावल और गेहूं राशन दी जाती है.
जो भी लोग अपात्र पाए गए हैं उनके राशन कार्ड को निरस्त कर जरूरतमंद और पात्र लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा.
जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अपात्रता की स्थिति में राशन प्राप्त कर रहे लोगों को तुरंत अपना राशन कार्ड जमा करने की सलाह दी है.वरना जांच के दौरान पकड़े जाने पर उसे दिए गए राशन का बाजारी भाव से रकम की रिकवरी की जाएगी.
ये है अपात्र परिवारों की पहचान
- समस्त आयकर दाता
- परिवार के किसी भी सदस्य के नाम चार पहिया वाहन , हार्वेस्टर ,एसी अथवा 5 किलो वाट या उससे अधिक का जनरेटर हो.
परिवार का कोई भी सदस्य 5 एकड़ भूमि मालिक हो
- परिवार के समस्त सदस्यों की आय एक लाख 80 हजार रुपए से रुपए प्रति वर्ष से अधिक हो.
- परिवार के किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 100 वर्ग मीटर से अधिक का अपना खरीदा हुआ प्लाट हो या उस पर बना हुआ मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट हो.
- परिवार के किसी भी सदस्य के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो.




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