टनकपुर:खनन कारोबारी निदेशक खनन को सोपा ज्ञापन, पहले की तरह खनन सामग्री की बिक्री की अनुमति देने की मांग

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चम्पावत/ टनकपुर: खनन कारोबारियों ने खनन नियमावली में हुए बदलाव को समाप्त कर पूर्व के नियम लागू किए जाने की मांग की है। कहा है कि नई नियमावली के चलते उनके सम्मुख रोजी-रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। कहा है कि मौजूदा नियमावली के तहत कारोबारी खनन सामग्री को पड़ोसी जिले (ऊधमसिंह नगर और नैनीताल) में भी बिक्री नहीं कर सकेंगे। कारोबारियों ने इस नीति को पूर्व की तरह कर पड़ोसी जिलों और उत्तर प्रदेश में भी बिक्री की अनुमति देने की मांग की है।

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खनन कारोबारियों ने भूतत्व एवं खनिज निदेशक राजपाल लेखक को ज्ञापन सौंपा। उ‌द्योग और कारोबारी लिहाज से पिछड़े चंपावत जिले में खनन कार्य से सैकड़ों परिवारों की रोजी-रोटी चलती है। बरसात से पूर्व हर वर्ष क्षेत्र के खनन कारोबारी खनिज सामग्रियों का भंडारण करते हैं। मानसून सीजन में प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खनन सामग्री बेची जाती है। लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा खनन नीति में बदलाव करने से भंडारण की गई खनन सामग्री की न उप और नहीं प्रदेश के दूसरे मैदानी जिलों में विक्री की जा सकेगी। इसके चलते स्थानीय खनन भंडारणकर्ताओं के सम्मुख संकट गहरा गया है।

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क्षेत्र के भंडारणकर्ताओं ने भूतत्व एवं खनिज निदेशक राजपाला लेघा को ज्ञापन सौंप उप्र और उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर, नैनीताल जिलों में उपखनिज की विकी की अनुमति देने की मांग की है। ज्ञापन में खनन कारोबारी उमेश खर्कवाल कुलदीप पाटनी विनय धामी, हयात सिंह मेहता योगेंद्र सिंह ज्याल, महेश सिंह आदि भंडारणकर्ताओं के हस्ताक्षर हैं।

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