स्मैक तस्करी में हल्द्वानी के स्मैक तस्कर को कारावास
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नैनीताल राकेश कुमार सिंह की अदालत ने एक स्मैक तस्कर को तीन साल के कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला 23 जुलाई 2017 को तीनपानी बाईपास में पुलिस ने शानू खान को भारी मात्रा में स्मैक संग पकड़ा जा तस्कर अपने जींस और अंडरवियर में पन्नी में स्मैक को छुपा कर रखा था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
सजा की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने पैरवी कर आरोपी के खिलाफ पांच गवाह पेश किए और विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट से भी स्मैक की पुष्टि हुई थी। इन गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने ₹10000 का अर्थदंड भी लगाया है।
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