हल्द्वानी:मासूम बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले स्कूल बस चालक-परिचालक को सात-सात साल की सजा

ADVERTISEMENTS Ad
ख़बर शेयर करें

हल्द्वानी :अपर सत्र न्यायाधीश,स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने हल्द्वानी के नर्सरी में पढ़ने वाली 3 साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में 7-7 साल की कठोर कारावास और 60 -60 हजार का अर्थदंड लगाया है ।दोनों ने बच्ची से गलत हरकत करने के साथ मारपीट भी की थी।

एडीजीसी फौजदारी अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया, स्कूल वैन के चालक रतन सिंह निवासी पनियाली मुखानी और परिचालक प्रदीप जोशी मूल निवासी गरुण जैंती अल्मोड़ा को दोषी पाया है और हॉल मुखानी, काठगोदाम थाना क्षेत्र की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते थे 20 सितम्बर 2018 को बच्ची की तबीयत खराब होने पर परिजनों को मामले का पता चल सक मामले में परिजनों ने जब तहरीर नहीं दी तो बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए महिला डॉक्टर के पति कैप्टन (रिटायर्ड) अनिल गुप्ता ने मुकदमा दर्ज कराया था।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी हाईवे पर हाथियों का आतंक: हाथियों के झुंड ने रोका रास्ता-VIDEO

इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियो को गिरफ्तार किया था। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था मामले में उन्होंने 14 गवाह पेश किए जहां गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश,स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने सजा सुनाया है।

Advertisements
ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  पिथौरागढ़ में दो बाइकों की भीषण भिड़ंत, एक युवक की मौत सेना के दो जवान घायल,- दर्दनाक CCTV आया सामने-VIDEO
Ad Ad Ad
अपने मोबाइल पर प्रगति टीवी से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

👉 अपने क्षेत्र की खबरों के लिए 8266010911 व्हाट्सएप नंबर को अपने ग्रुप में जोड़ें