हल्द्वानी:नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, जाने मामला

ख़बर शेयर करें

न्यायालय ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और कई बार दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर सजा सुनाया है।
स्पेशल जज पॉक्सो मनमोहन सिंह की अदालत ने दोषी मेहंदी हसन को कठिन आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक मामला बनभूलपुरा थाना क्षेत्र का है जहां 22 जून 2021 को बालिका के साथ यह घटना की गई थी। मामले में सात जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ था। छह सितंबर को पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी थी। मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद 12 दिन बाद आरोपी मेहंदी हसन निवासी सिरोली चार बीघा, थाना पुलभट्टा जनपद ऊधमसिंह नगर व हाल निवासी उजाला नगर बनभूलपुरा को जेल भी भेज दिया था। छह माह बाद वह जमानत पर छूट गया लेकिन मुकदमा चलता रहा। पूरे मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास का सजा सुनाया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कारवाई किया है।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो ने इस मामले में 28 अक्तूबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को उन्होंने दोष सिद्ध होने पर मेहंदी हसन को कठिन आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Advertisements
ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad
अपने मोबाइल पर प्रगति टीवी से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

👉 अपने क्षेत्र की खबरों के लिए 8266010911 व्हाट्सएप नंबर को अपने ग्रुप में जोड़ें