उत्तराखंड: पत्नी के हत्यारे लिपिक को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, पति ने पत्नी को दी थी दर्दनाक मौत
पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को चंपावत जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने हत्या आरोपी पति को आजीवन कारावास और ₹100000 का अर्थ दंड से दंडित किया है.बताया जा रहा है की हत्या आरोपी पति कुलदीप सिंह बिष्ट निर्वाचन विभाग में लिखित के पद पर तैनात था,
कुलदीप सिंह बिष्ट को कोर्ट ने पत्नी की हत्या में दोस्ती पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कुलदीप ने शादी के तीन माह बाद ही अपनी पत्नी को गला घोंट कुलदीप की पत्नी मृतिका किरण की सास (कुलदीप की मां) हीरा देवी को आरोपों की पुष्टि नहीं होने पर हत्या के आरोप से 29 जुलाई को बरी किया जा चुका है.
शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि 10 मार्च 2021 को चंपावत जनपद के खेतीखान के डिंग्डवाल गांव निवासी राजेंद्र सिंह बोहरा की पुत्री किरन का पाटन-पाटनी के कुलदीप सिंह बिष्ट के साथ विवाह हुआ था शादी के 3 माह से भी कम समय में 6 जून को किरन की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी.
किरण का पति चम्पावत निर्वाचन विभाग में लिपिक कुलदीप सिंह बिष्ट और कुलदीप की मां हीरा देवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत लोहाघाट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. दोनों पक्षों, गवाह, तमाम साक्ष्य के परीक्षण के बाद अदालत ने 29 जुलाई को आरोपी कुलदीप सिंह बिष्ट को दोषी करार दिया. जहां 3 अगस्त को जिला जज अनुज कुमार संगल ने कुलदीप सिंह बिष्ट को दोषी करार दिए गए किरण के पति कुलदीप सिंह बिष्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं चुकाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने की.
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