हल्द्वानी की नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले महाराष्ट्र के युवक को 20 साल की सजा

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हल्द्वानी :विशेष न्यायाधीश पाक्सो नंदन सिंह राणा की कोर्ट ने पाक्सो एक्ट के मामले में महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले एक युवक को 20 साल की सजा सुनाया है। साथ ही ₹30000 का अर्थदंड भी लगाया है।

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शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी के बताया कि मामला बनभूलपुरा थाना क्षेत्र का है जहां 17 फरवरी 2019 को संदिग्ध परिस्थितियों में 17 वर्षीय छात्रा लापता हो गई थी। पूरे मामले में परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराते हुए जांच पड़ताल की तो पता चला कि छात्रा का 3 महीने पहले महाराष्ट्र नासिक के रहने वाले एक युवक से फोन पर संपर्क हुआ था जिससे उन दोनों के बीच में फोन से कई बार बातें की है जहां महाराष्ट्र का रहने वाला युवकजितेश प्रवीन घनराडे निवासी अगस्ती नगर निफाड़ जिला नासिक छात्रा को भगा कर ले गया ।
जिसके बाद जितेश ने उसे झांसा दिया कि वह उसके संग शादी करना चाहता है।

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17 फरवरी को युवक हल्द्वानी पहुंच ट्रेन से उसे लेकर नासिक चला गया। वहां एक मंदिर में शादी कर ली उसके बाद कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। 12 मार्च 2019 को पुलिस ने पीडि़ता को बरामद करने के साथ जीतेश को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी पूरे मामले में 6 गवाह और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाया है।

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