आमिर खान को नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 10 साल की कठोर कारावास

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कठोर

पांचवी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में जिला न्यायालय नोएडा ने दुष्कर्म करने वाले दोषी आमिर खान नाम के युवक को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसने वर्ष 2014 में घटना को अंजाम दिया था। केस की सुनवाई अतिरिक्त सेशन जज स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट विकास नागर ने की।


कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर नोएडा निवासी आमिर खान को बच्ची से दुष्कर्म का दोषी करार दिया गया। डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी कि बच्ची के साथ दुष्कर्म आमिर खान ने किया था पूरे मामले में न्यायालय में दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है घटना के बाद से आमिर जेल में बंद है।

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जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अक्टूबर 2014 में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली नौ साल की बच्ची को स्कूल जाते दौरान आमिर ने रोक लिया था जहां आमिर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद से फरार हो गया था जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

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