नैनीताल: हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता के सुरक्षा के लिए एसएसपी को दिए आदेश

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नैनीताल: दुराचार मामले में फंसे ज्वालापुर के भाजपा विधायक सुरेश राठौर को हाईकोर्ट नैनीताल से राहत नहीं मिलने ओर उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाने व एफआईआर निरस्त करने के लिए याचिका दायर निरस्त के बाद दुष्कर्म पीड़िता ने न्यायालय से जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई थी ऐसे में अब हाईकोर्ट ने महिला से दुष्कर्म मामले में पीड़िता व उसके परिवार को तुरंत सुरक्षा देने के आदेश एसएसपी हरिद्वार व पुलिस स्टेशन ऑफिसर बहादराबाद को दिए है कोर्ट ने कहा है कि विधायक व उसके साथियों द्वारा पीड़िता को धमकाया जाता है या किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जाता है तो पुलिस उसमें तुरंत कार्रवाई करें इसके अलावा कोर्ट ने विधायक सुरेश राठौर शिवप्रताप राठौर और अनिल सहगल को भी नोटिस जारी कर सरकार को चार सप्ताह मे जवाब पेश करने को कहा है।
दुष्कर्म पीड़िता के याचिका पर मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
गौरतलब है कि हरिद्वार बहादराबाद की रहने वाली एक महिला ने विधायक पर आरोप लगाया था कि जब अपनी समस्या लेकर विधायक कार्यालय में गई तो विधायक ने उनके साथ दुराचार की घटना दे जिसके बाद उसका शारीरिक शोषण होता रहा।

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