Uttarakhand: अपनी पसंद का व्यवसाय कर सकेंगी एकल महिलाएं, 25000 से शुरू करो स्वरोजगार, बाकी देगी धामी सरकार, पहले आओ पहले पाओ

ADVERTISEMENTS Ad
ख़बर शेयर करें

प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई तरह की योजनाएं चल रही है इसी के तहत मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत राज्य की निराश्रित महिलाएं अपनी पसंद के आधार पर व्यवसाय का चुनाव कर सकेंगी। दो लाख की सब्सिडी देने के लिए सरकार ने आवेदक महिला के स्व-रोजगार की श्रेणी को लेकर कोई शर्त तय नहीं की है।

Ad

इसका लाभ प्रत्येक जनपद में पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। पात्रता की आयु सीमा कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 50 साल निर्धारित की गई है।

यह भी पढ़ें 👉  ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, हल्द्वानी में धूमधाम से मनाया गया 'गरबा फेस्ट'

केंद्र पोषित योजनाओं की राज्य नोडल अधिकारी आरती बलोदी ने बताया कि इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें स्व-रोजगार को इच्छुक महिला जिस कार्य में निपुण हैं, उसके लिए सब्सिडी ले सकती हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि उनके बैंक खाते में सिर्फ 25 हजार रुपये होने चाहिए, भले ही उसके लिए लोन लिया हो। बाकी रकम सब्सिडी के तौर पर सरकार जारी करेगी।

यह भी पढ़ें 👉  ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, हल्द्वानी में धूमधाम से मनाया गया 'गरबा फेस्ट'

आवेदन उत्तराखंड मूल की वही एकल महिला कर सकेगी, जिसके पूरे परिवार की कुल वार्षिक आय 72 हजार रुपये से अधिक न हो। समाज कल्याण विभाग की ओर से चुनी गई परित्यक्ता महिलाएं ही योजना की पात्र होंगी। यदि उनका पंजीकरण विभाग में नहीं है, तो ग्राम प्रधान की ओर से जारी प्रमाणपत्र मान्य होगा। इसके अलावा विधायक या सांसद की ओर से जारी प्रमाणपत्र भी स्वीकार किए जाएंगे, जिसके साथ महिला का एक शपथ पत्र संलग्न होगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

यह भी पढ़ें 👉  ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, हल्द्वानी में धूमधाम से मनाया गया 'गरबा फेस्ट'

प्रक्रिया की समय-सीमा भी होगी सुनिश्चित

नोडल अधिकारी ने बताया कि इच्छुक और पात्र महिलाएं विज्ञप्ति जारी होने पर अपने जनपद में कार्यरत जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकती हैं। प्राप्त आवेदन की जांच एक महीने के भीतर की जाएगी। जिला स्तरीय समिति की ओर से अनुमोदित प्रस्तावों को जिला कार्यक्रम अधिकारी की ओर से अधिकतम 15 दिनों के भीतर निदेशालय को भेजा जाएगा। अंतिम स्वीकृति राज्य स्तरीय समिति की जांच के बाद दी जाएगी।

Advertisements
ADVERTISEMENTS Ad Ad
अपने मोबाइल पर प्रगति टीवी से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

👉 अपने क्षेत्र की खबरों के लिए 8266010911 व्हाट्सएप नंबर को अपने ग्रुप में जोड़ें