नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने के आरोपित को पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी रुद्रपुर की कोर्ट ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 70 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि मामला पंतनगर थाना क्षेत्र का है जहां 2 अगस्त 2017 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 14 वर्षीय पुत्री को एक 2016 को रुद्रपुर निवासी अपनी बहन के यहां रहने के लिए भेज दिया था जहां नाबालिक ने टिफिन बांटने का काम कर रही थी ।
इस दौरान वहां पर काम करने वाले इमरान नामक युवक से उनकी जान पहचान हो गई वह उनके घर भी आने जाने लगा था। अक्टूबर, 2016 में इमरान ने छुट्टी वाले दिन किशोरी क्यों अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।इस दौरान उसकी पुत्री गर्भवती हो गई।


अगस्त 2017 को किशोरी ने एक बच्चे को जन्म दिया है पूरे मामले में एक किशोरी के परिजनों ने
इमरान के विरुद्ध मुक़दमा दर्ज कराया था पंतनगर पुलिस ने पूरे मामले में
इमरान पुत्र छुटटन निवासी ग्राम मौना थाना बहेड़ी जनपद बरेली उ.प्र. को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया। उसके विरुद्ध पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत में मुक़दमा चला जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने नौ गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया था।

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