विधायकों के वेतन-भत्ते में होगी वृद्धि, कैबिनेट की मिली मंजूरी,
आम जनता जहां महंगाई की मार से परेशान है तो वही माननीयों के वेतन में भी लगातार वृद्धि हो रही है छत्तीसगढ़ सरकार में विधायकों के वेतन-भत्ते में वृद्धि की जानी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसके लिए प्रस्तावित संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई। कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगा प्रतिबंध हटाने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। वहीं बहु प्रतीक्षित मछुआ नीति और भूगर्भ जल नीति को भी मंजूरी मिल गई है।
बताया जा रहा है कि विधायकों की वेतनवृद्धि के लिए तीन संशोधन विधेयकों का प्रारूप बना है। इसमें विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के लिए एक विधेयक है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और संसदीय सचिवों के लिए दूसरा विधेयक है और विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसमें 30 से 40 हजार रुपए की वृद्धि का प्रस्ताव है।
तीन विधेयक किये जा सकते हैं पेश!: सूत्रों के मुताबिक इस बार विधानसभा में वेतन बढ़ाने के विधेयकों में, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के वेतन भत्ते बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ मुख्यमंत्री, मंत्री, संसदीय सचिव और विधायकों का वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव भी सदन में पेश किया जा सकता है।
वृद्धि के बाद विधायकों को मिलेगा कितना वेतन: विधायकों के 40 हजार की वेतन वृद्धि होने के बाद अब इन्हें 1 लाख 50 हजार तक वेतन मिलेगा. इसी तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्रियों, संसदीय सचिवों के साथ विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के वेतन भत्ते में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
छत्तीसगढ़ विधायकों को अन्य सुविधाएं:
छत्तीसगढ़ विधान सभा सत्र और समितियों की उपस्थिति में दैनिक भत्ता का भी प्रावधान है. विधानसभा सत्र एवं समिति की बैठकों में खुद के नाम रजिस्टर्ड वाहन का उपयोग करने पर 10 रु. प्रति किलोमीटर की दर से वाहन भत्ता मिलता है. विधायकों का दस लाख का दुर्घटना बीमा कराया गया है. सदस्य को राज्य के अंदर एक सहयोगी के साथ निजी बसों में मुफ्त यात्रा की पात्रता है. विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में राज्य के अंदर/बाहर, एक सहयोगी के साथ रेल / हवाई यात्रा करने के लिए 8 लाख बोर्डिंग के कूपन दिए जाते हैं।
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