उत्तराखंड में जमीन खरीदने वालों के लिए सीएम धामी का फरमान, ध्यान दें! देखें पूरी खबर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जमीन खरीदने वाले बाहरी लोगों के लिए फरमान जारी किया है। जिस कारण चतुराई दिखाने वालों को चूना लग सकता है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि भू-कानून के मुद्दे का समाधान भी हमारी सरकार ही करेगी। राज्य सरकार अगले बजट सत्र में वृहद भू-कानून ला सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखण्ड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर ढाई सौ वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति खरीद सकता है, परंतु ऐसा संज्ञान में आया है कि एक ही परिवार में अलग-अलग नामों से भूमि क्रय करके उक्त प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।
गैर-कृषि भूमि बाहरी राज्य के निवासी केवल आवासीय और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए जमीन खरीद सकते हैं. हालांकि, इसके लिए भी कुछ सीमाएं और शर्तें लागू होती हैं. अधिकतर मामलों में, बाहरी निवासियों के लिए अधिकतम 250 वर्गमीटर तक की भूमि खरीदने की अनुमति होती है. इससे बड़ी जमीन खरीदने के लिए विशेष प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकता होती है, और भूमि का उपयोग केवल आवासीय या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
कृषि भूमि वर्तमान में, बाहरी राज्यों के लोगों के लिए उत्तराखंड में कृषि भूमि खरीदने पर पूरी तरह से रोक है. पहले, यदि किसी बाहरी व्यक्ति के पास 12 सितंबर 2003 से पहले राज्य में कोई अचल संपत्ति थी, तो उसे कृषि और बागवानी के उद्देश्य से जमीन खरीदने की अनुमति दी जा सकती थी. लेकिन अब, इस प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है, जब तक कि नया भू-कानून लागू नहीं हो जाता.
भू-कानून का संशोधन उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लिए एक नया भू-कानून तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है. इसके लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया है, जो विशेषज्ञों और स्थानीय निवासियों से विचार-विमर्श करके कानून का मसौदा तैयार करेगी. इस नए कानून के आने तक, कृषि भूमि खरीदने पर रोक जारी रहेगी, और जिलाधिकारी बाहरी निवासियों को जमीन खरीदने के प्रस्तावों में अनुमति नहीं देंगे
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