राशन वितरण में लापरवाही पर जिले के 44 सस्ता गल्ला दुकानदारों पर जिला पूर्ति विभाग ने लगाया जुर्माना

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सरकार द्वारा सस्ता गल्ला राशन विक्रेताओं को बायोमेट्रिक से राशन वितरण के निर्देश दिए गए हैं उसके बावजूद भी सस्ता गल्ला दुकानों द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक विधि से खादयान्न का वितरण नहीं करने पर लापरवाही बरतने वाले जिला पूर्ति विभाग उधम सिंह नगर ने जिले के 44 दुकानदारों पर डीएसओ ने कार्रवाई की है। सभी की रिपोर्ट में पाया गया कि न्यूनतम स्तर पर बायोमीट्रिक विधि से सभी ने खादयान्न का वितरण किया। इससे शासन की नीतियों को लागू करने में बाधा पहुंची सभी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डीएसओ तेजबल सिंह ने तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाकर दंडित किया है।


मई माह के खादयान्न वितरण में समीक्षा करने पर डीएसओ ने पाया कि 20 जून तक जिले में कुल 44 सस्ता गल्ला दुकानदारों की तरफ से इसमें लापरवाही बरती गई ।उनकी तरफ से बायोमीट्रिक विधि से राशन वितरण में निम्न स्तर की सहभागिता दिखाई गई। जिस पर इन सभी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन-तीन हजार का अर्थदंड लगाया गया है। कुल एक लाख 32 हजार रुपये की वसूली इन सभी से की जाएगी।

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डीएसओ तेजबल सिंह ने बताया कि आगे यदि फिर भी सुधार नहीं किया गया तो विक्रेताओं पर विभागीय तौर पर दूसरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीएसओ ने चेतावनी दी है कि जो लोग जुर्माना नहीं जमा करेंगे वह खाद्यान्न नहीं उठा पाएंगे।

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