उत्तराखंड:किशोरी का शारीरिक शोषण करने वाला दुराचारी 25 सालो तक रहेगा सलाखों के पीछे जाने मामला
किशोरी के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी पाते हुए 25 साल की कठोर कारावास जब की 75 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 5 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. पूरे मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) शंकर राज की कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाया है.
बताया जा रहा है कि मामला पिथौरागढ़ जनपद के गंगोलीहाट थाना क्षेत्र का है 28 नवंबर वर्ष 2023 का है जहां पीडब्ल्यू लक्ष्मी भट्ट ने गंगोलीहाट पुलिस को पत्र देकर बताया कि कार्ड संस्था में कांउसिलिंग के दौरान एक बालिका ने शारीरिक शोषण की बात बताई. जिसमें एक नाबालिक युवक व एक स्थानीय व्यक्ति का नाम सामने आया.पूरे मामले में पुलिस ने धारा-376, पोक्सो एक्ट, धारा-5 आईपीसी सपठित धारा-6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में नरेंद्र सिंह नरी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया. उप निरीक्षक आरती ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया.
विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) पिथौरागढ़ शंकर राज ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया हैं
उन्होंने बालिका के साथ दुराचार के दोषी नरेंद्र सिंह को धारा-376 एबी के तहत 25 साल के कठोर कारावास व 75 हजार जुर्माने की सजा सुनाई हैं.जुर्माना अदा न करने पर उसे 5 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने पीडिता की शारीरिक व मानसिक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार से सात लाख प्रतिकर दिए जाने के भी आदेश जारी किए हैं.
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