उत्तराखंड:80 साल की बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म के आरोपी दरिंदे को आजीवन कारावास, जाने पूरा मामला

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80 साल के वृद्ध महिला के साथ करने दरिंदगी करने वाले आरोपी को जिला सत्र न्यायालय पिथौरागढ़ ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही दोषी पर 71 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है.अर्थदंड नहीं देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

पैरवी डीजीसी फौजदारी प्रमोद पंत ने बताया कि मामला पिथौरागढ़ जनपद के जाजरदेवल थाना क्षेत्र के एक गांव में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला अकेले घर में रहती थीं.8 फरवरी 2023 को गांव के ही मुकेश सिंह बिष्ट ने एक वृद्धा के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और दुष्कर्म घटना को अंजाम दिया. चीख पुकार सुनकर जब परिजन वहां पहुंचे तो आरोपी मौके से भाग गया.

परिजनों की तहरीर पर जाजरदेवल थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 450, 376 (2) के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. पूरे मामले में सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने गवाहो और सबूत के आधार पर आरोपी मुकेश सिंह बिष्ट को दोषी पाया है. न्यायालय ने मुकेश सिंह बिष्ट को आईपीसी की धारा 323 के अपराध के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.

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अर्थदंड नहीं देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.धारा 450 के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास, 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाईअर्थदंड नहीं देने पर दो साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा.धारा 376 (2) के लिए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया है.
सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी डीजीसी फौजदारी प्रमोद पंत और एडीजीसी प्रेम भंडारी ने की.

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