उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर,ट्रांसफर की फिर जगी आस,मांगे गए आवेदन

ख़बर शेयर करें

देहरादून। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है जहां उत्तराखंड शिक्षा विभाग में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर एक बार फिर प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन यह ट्रांसफर उन्हीं शिक्षकों और कार्मिकों के होंगे जो धारा 27 के तहत ट्रांसफर की अहर्ता रखते हो।16 अगस्त को शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग के कार्मिकों की ट्रांसफर धारा 27 के तहत किए जाने को लेकर आवेदन मांगे जाने पर फैसला हुआ है।

इसी के चलते अब अधिकारियों के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि जो भी आवेदन धारा 27 के तहत है,उन्हें तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराए जाना है इसलिए कार्यालय को जल्दी से आवेदन भेजे जाने को कहा गया है।

यह भी पढ़ें 👉  अल्मोड़ा में बंदर का शिकार करने पेड़ पर चढ़ा गुलदार, आफत में फंसी तेंदुए की जान, 20 मिनट तक दोनों के बीच चली 'शह-मात' की जंग-देखे VIDEO

क्या है नियम-27

स्थानांतरण एक्ट में अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर तबादलों का प्रविधान है। इससे इतर विशेष परिस्थितियों में जरूरतमंदों के तबादला आवेदनों को एक्ट के नियम-27 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति के समक्ष रखा जाता है। एक्ट के दायरे से बाहर तबादला प्रकरणों पर गुण-दोष के आधार पर समिति फैसला लेती है।

Advertisements
ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  अल्मोड़ा में बंदर का शिकार करने पेड़ पर चढ़ा गुलदार, आफत में फंसी तेंदुए की जान, 20 मिनट तक दोनों के बीच चली 'शह-मात' की जंग-देखे VIDEO
Ad Ad
अपने मोबाइल पर प्रगति टीवी से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

👉 अपने क्षेत्र की खबरों के लिए 8266010911 व्हाट्सएप नंबर को अपने ग्रुप में जोड़ें