हाईकोर्ट ने प्रदेश में बिकने वाली छह बियर के ब्रांडो पर लगी रोक हटाई

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नैनीताल : प्रदेश सरकार द्वारा 9 बियर के ब्रांडो की बिक्री पर लगाई गई रोक पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 6 ब्रांडो के बियर पर लगी रोक को हटा दी है सरकार ने इस मामले में प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय मांगा है। अगली सुनवाई भी चार हफ्ते बाद होगी। आबकारी विभाग द्वारा राज्य में बीयर की नौ ब्रांडों की बिक्री पर रोक लगाने व बीयर विक्रेता का नाम पोर्टल से हटाने को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध मानते हुए इस आदेश पर रोक लगा दी है साथ ही आबकारी विभाग को निर्देशित किया है कि 24 घंटे के भीतर याचिकाकर्ता का नाम राज्य पोर्टल में दर्ज किया जाए न्यालय के फैसले के बाद कंपनी के छह ब्रांडों पर लगी रोक हट गई है। हालांकि तीन ब्रांडों की बिक्री पर अभी रोक रहेगी। गुरुवार को पूरे मामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में बीयर निर्माता कंपनी देवांश माडर्न ब्रेवरेज की याचिका पर सुनवाई हुई है। आज का करता ने कोर्ट में गुहार लगाई थी कि सरकार ने जून पहले हफ्ते में आदेश जारी कर उत्तराखंड में बेची जा रही एक कंपनी के नौ बीयर ब्रांडों की बिक्री पर रोक लगा दी थी आबकारी विभाग ने कहा था कि उक्त ब्रांडों की बिक्री की अनुमति उत्तराखंड में नहीं है आबकारी विभाग द्वारा बिना नोटिस दिए गए बियर के ब्रांड को उत्तराखंड में प्रतिबंध कर राज्य पोर्टल से ब्रांड का नाम हटा दिया। पूरे मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।

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