नैनीताल :पत्नी और बच्चे के हत्या आरोपी पति को आजीवन कारावास

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नैनीताल:प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने पत्नी व डेढ़ वर्ष के बच्चे की हत्या करने के आरोपी पति को आजीवन कारावास के साथ 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
नैनीताल जनपद के डालकन्या ओखलकांडा निवासी हरीश चंद्र ने दर्ज कराई थी कि
चार साल पहले उसकी बेटी भावना का विवाह केशव दत्त मेलकानी निवासी ग्राम पतलिया नैनीताल के साथ किया था हरिश्चंद्र ने आरोप लगाया था कि उसका पति दहेज के लिए भावना को प्रताड़ित करता रहता था जिसके बाद19 दिसंबर 2015 को दहेज की मांग पूरी न होने पर केशव दत्त ने अपनी पत्नी और दुधमुंहे बेटे को खाने में जहर देकर उनकी हत्या कर दी।
पूरे मामले में भावना के पिता हरिश्चंद्र ने केशव दत्त के अलावा सास , ननद , को भी नामजद किया गया था।
मंगलवार को पूरे मामले में सुनवाई हुई जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन तथ्यों को साबित करने के लिए नौ गवाह पेश किए थे। जिसके बाद कोर्ट ने पूरे मामले में साक्षी सबूत गवाहों के आधार पर धारा 302 के तहत पत्नी और दूधमोहे बेटे की हत्या के मामले में दोषी पाया था जिसके बाद कोर्ट ने आज आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।
कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मृतका के 9 साल के बच्चे एवं मृतक के पिता को भी प्रति कर राशि दिलवाने निर्देश दिए हैं।

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