हल्द्वानी:छात्रा के साथ किया था हैवानियत का हदे पार, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

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हल्द्वानी: नाबालिग छात्रा के साथ हैवानियत का हदे पार करने वाला युवक को कोर्ट ने सजा सुनाया है विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह राणा की कोर्ट ने कक्षा 8 की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपीराणा को दोषी मानते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथी ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.


शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला 9 नवंबर 2020 का है.शहर में खाने का ठेला लगाने वाली एक महिला की 13 वर्षीय कक्षा आठ में पढ़ने वाली नाबालिग बेटी शाम को साइकिल से घर जा रही थी इसी बीच वेलेजली लॉज का रहने वाला अतुल नाथ गोस्वामी नाबालिक को रोक कर जबरदस्ती घसीटते हुए सुनसान जगह पर ले गया जहां नाबालिग के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए हैवानियत की हदे पार किया. इस दौरान नाबालिक से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के साथ-साथ उसके साथ मारपीट भी किया.इस बीच नाबालिग किशोरी की बड़ी बहन उसको ढूंढते हुए वहां पहुंची जब उसने बहन की साइकिल देखी तो आवाज लगाई इस बीच आरोपी हड़बड़ा कर नाबालिग को छोड़कर भाग गया .


पूरे मामले में पीड़िता के मां ने हल्द्वानी कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराय. इस बीच पुलिस ने संदिग्ध लोगों की छानबीन करते हुए नाबालिग किशोरी को आरोपी की फोटो दिखाई तो नाबालिक ने पहचान लिया जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज भेजने की कार्रवाई की.आरोपी 8 नवंबर को ही नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आया था एक दिन बाहर ही उसने नाबालिग से दुष्कर्म की इस घटना को अंजाम दिया.

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पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी. शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि पूरे मामले में 9 गवाहों का परीक्षण किया गया जहां न्यायालय ने मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी अतुल नाथ गोस्वामी को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास और ₹20000 का अर्थ दंड लगाया है. साथी कोर्ट ने पीड़िता को विधिक सेवा प्राधिकरण से ₹400000 का सहायता राशि देने का भी निर्देश दिया है.

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