हल्द्वानी: मां के हत्यारे बेटे को फांसी की सजा, गला काटकर की थी हत्या

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2019 को हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र के उदयपुर रैक्वाल क्यूरा में बेटे द्वारा दराती से वार कर मां का सिर धड़ से अलग कर उसे मौत के घाट उतारने वाले बेटे को कोर्ट ने दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि सात अक्टूबर 2019 को गौलापार के उदयपुर रेक्वाल निवासी बेटे ने मां का सिर धड़ से अलग कर दिया था। उसी दिन मृतका के पति सोबन सिंह ने थाने में बेटे डिगर सिंह कोरंगा के खिलाफ धारा 302 व 307 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर सबूत और गवाह पेश किए जिसके बाद प्रथम अपर जिला सत्र नैनीताल न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने पूरे मामले में अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाया है।

गौरतलब है कि हल्द्वानी के गोला पार में जैमती देवी के साथ बेटा डिगर सिंह भी घर पर था 7 अक्टूबर 2019 को अचानक से दोनों में कुछ विवाद जिसके बाद डिगर सिंह ने दराती से अपनी माता के गर्दन पर वार कर हत्या कर दी है डिगर सिंह सिंह अपने घर के आंगन में अपनी माता जैमती देवी को दराती से गर्दन पर वार कर रहा था। एक हाथ से सिर के बाल पकड़े हुए घूम रहा था जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से आरोपी को अपनी गिरफ्त में लिया था।

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