हल्द्वानी:फल व्यवसाई 5 साल तक नाबालिक छात्र से किया कुकर्म अब कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कठोर सजा
हल्द्वानी: छात्र से घिनौनी कृत के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और ₹10000 का अर्थदंड लगाया है. विशेष न्यायाधीश / अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी नंदन सिंह की कोर्ट ने छात्र से 5 सालों तक कुकर्म के मामले में फल कारोबारी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाया है.
शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला 18 अगस्त 2016 का है जहां मंगल पड़ाव स्थित फल कारोबारी 38 वर्षीय अकील अहमद निवासी चिराग अली शाह बाबा मजार वार्ड नंबर 14 बनफूलपुरा व्यक्ति ने पास के ही फल कारोबारी के 13 वर्षीय छात्र को बहला-फुसलाकर मोटरसाइकिल से जंगल ले गया जहां उसके साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया जहां उसने उसका वीडियो फोटो बनाते हुए उसको किसी से नहीं बताने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल कर 5 सालों तक उसके साथ कुकर्म की घटना को अंजाम देता रहा
इस दौरान छात्र गुमसुम रहा था जहां छात्र कक्षा 10 में फेल होने पर परिजनों ने जब पूछताछ की तो अपने साथ हो रही घटना की जानकारी परिजनों को दी घटना की जानकारी परिजनों को मिलते आरोपी के खिलाफ बनभूलपुरा थाना में मामला दर्ज कराया जहां पूरे मामले में पुलिस 8 मार्च 2021 को आरोपी अकील अहमद के खिलाफ पोक्सो एक्ट संबंधित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए
जांच पड़ताल और मेडिकल परीक्षण कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जहां पूरे मामले में 9 गवाहों के साथ-साथ मेडिकल सबूत और दो डॉक्टरों की गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय ने 20 साल की कठोर कारावास और ₹10000 का अर्थदंड लगाया है. पूरे मामले में कोर्ट ने कहा है कि अर्थदंड जमाना ही नहीं होने की स्थिति में 6 महीने का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा.
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