हल्द्वानी:नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और बच्चे से कुकर्म करने वालों को मिली 20-20 साल की सजा

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हल्द्वानी: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/ अपर सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की कोर्ट ने 14 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी 20 वर्षीय युवक को 20 साल के कठोर कारावास और ₹10000 का अर्थदंड लगाया है. शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला वर्ष 14 सितंबर 2021 का है जहां एक नाबालिग छात्रा की मां ने हल्द्वानी कोतवाली में 17 वर्षीय युवक के खिलाफ बेटी को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का मामला दर्ज कराया था.

पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट सहित साक्ष्य कोर्ट में पेश किए. पूरे मामले की सुनवाई विधि विवादित के तहत की गई जहां पूरे मामले में 7 गवाह और फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश किए गए जहां कोर्ट ने आरोपी युवक धीरज लोधियाल निवासी को दोषी करार देते हुए 20 साल का कठोर कारावास और ₹10000 का अर्थदंड लगाया है. बताया जा रहा है कि 2021 में दोषी युवक की उम्र 17 वर्ष कि जहां किशोर ने इंस्टाग्राम के माध्यम से 14 वर्षीय छात्रा से इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती की युवक छात्रा के घर पहुंचा जहां घर में छात्रा के लिए थी छात्रा की मां ड्यूटी गई थी इस दौरान आरोपी किशोर छात्रा को गिफ्ट सहित अन्य उपहार देकर उसका शारीरिक शोषण किया

जिसकी जानकारी छात्रा की मां को लगी जहां छात्रा के मां ने हल्द्वानी कोतवाली में मामला दर्ज करा था. शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि युवक जमानत पर था जहां न्यायालय ने युवक को जेल भेजने की कार्रवाई की है.

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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/ अपर सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की कोर्ट ने 8 वर्षीय बच्चे को बहला-फुसलाकर घर में कुकर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी पाते हुए 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाया है. घटना हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र का है जहां जुलाई 2021 में 8 वर्षीय बालक अपने घर के बाहर खेल रहा था इस दौरान मूल रूप से उधम सिंह नगर दिनेशपुर चंदननगर का रहने वाला कौशिक पछाड़ हल्द्वानी में किराए में रहता था. आरोपी बालक को बहला-फुसलाकर अपने घर में ले गया जहां उसके साथ कुकर्म के घटना को अंजाम दिया.

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घटना के बाद बालक काफी डरा हुआ था जहां उसके प्राइवेट पार्ट में भी ब्लड आ रहा था बच्चा रोता हुआ घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी जिसके बाद परिजन बच्चे को अस्पताल ले गए जहां इलाज के बाद हल्द्वानी कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया. पूरे मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में गवाह और साक्ष पेश किए जहां आज तक चली सुनवाई में बालक का मेडिकल परीक्षण करने वाले दो डॉक्टरों की भी गवाही हुई पूरे मामले में कोर्ट ने आरोपी कौशिक पछाड़ को लैंगिक अपराधों में बालकों के संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास का सजा सुनाया है साथ ही ₹10000 का अर्थदंड भी लगाया है.

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शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि आरोपी जमानत पर था जहां कोर्ट ने जेल भेजने की कार्रवाई की है

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