Uttarakhand:दुराचारी 65 वर्षीय ताऊ को 20 साल की कठोर कारावास,नाबालिग भतीजी को बनाया था हवस का शिकार

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दुराचारी ताऊ को न्यायालय ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाया है. विशेष सत्र न्यायाधीश चंपावत की कोर्ट ने सगी नाबालिग से भतीजी से दुष्कर्म के आरोपी ताऊ को दोषी पाते हुए बीस साल की कठोर कारावास और 53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.दोषी ने साल 2022 में सगी भतीजी को हवस का शिकार बनाया था.

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मामला दिसंबर 2022 का है जहां दूरस्थ क्षेत्र लोहाघाट के गांव की रहने वाली 15 वर्षीय दिव्यांग को उसी के 65 वर्षीय ताऊ ने हवस का शिकार बनाया था. पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी अपने माँ को दी जिसके बाद माँ ने ताऊ के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.


इसके बाद आरोपी ने घटना की जानकारी परिजनों को देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था. मां की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. राजस्व पुलिस से मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया था.

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जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया लंबी जिरह के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश की कोर्ट दोषी को पॉक्सो के तहत 20 साल सश्रम कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भोगना होगा जबकि 323, 504 व 506 के तहत तीन माह का साधारण कारावास व एक- एक हजार कुल तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया है. तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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