उत्तराखंड-(बड़ी खबर) मेडिकल स्टोर में फार्मसिस्ट होना अनिवार्य, नहीं तो लाइसेंस होगा रद्द

ADVERTISEMENTS Ad
ख़बर शेयर करें

मेडिकल स्टोर पर मेडिकल स्वामियों की मनमानी नहीं चलेगी उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है कि अब मेडिकल की दुकान में एक फार्मासिस्ट का होना जरूरी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार ने जो नियम बनाया है उसे राज्य में लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है।

यह भी पढ़ें 👉  पिथौरागढ़ में दो बाइकों की भीषण भिड़ंत, एक युवक की मौत सेना के दो जवान घायल,- दर्दनाक CCTV आया सामने-VIDEO
Ad

कई बार इस तरह की शिकायतें आई हैं मेडिकल स्टोर नशीली दवाइयां मिलती हैं या फिर गलत दवाइयां मिलती हैं लिहाजा अगर हर केमिस्ट की दुकान में फार्मेसिस्ट मौजूद होगा तो इस तरह की गलतियां नहीं होंगे लिहाजा राज्य सरकार इसे सख्ती से पालन करवाएगी।

यह भी पढ़ें 👉  पिथौरागढ़ में दो बाइकों की भीषण भिड़ंत, एक युवक की मौत सेना के दो जवान घायल,- दर्दनाक CCTV आया सामने-VIDEO


चारधाम यात्रा रूट पर तैनात होंगे मेडिकल कॉलेज के छात्र और फैकल्टी:स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो. इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक भी कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी हाईवे पर हाथियों का आतंक: हाथियों के झुंड ने रोका रास्ता-VIDEO

इस बार स्वास्थ्य विभाग चारधाम यात्रा में नया प्रयोग करने जा रहा है, जहां यात्रियों को मेडिकल सुविधा के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और फैकल्टी को चारधाम यात्रा में तैनात किया जाएगा

Advertisements
ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad
अपने मोबाइल पर प्रगति टीवी से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

👉 अपने क्षेत्र की खबरों के लिए 8266010911 व्हाट्सएप नंबर को अपने ग्रुप में जोड़ें