उत्तराखंड-(बड़ी खबर) मेडिकल स्टोर में फार्मसिस्ट होना अनिवार्य, नहीं तो लाइसेंस होगा रद्द

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मेडिकल स्टोर पर मेडिकल स्वामियों की मनमानी नहीं चलेगी उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है कि अब मेडिकल की दुकान में एक फार्मासिस्ट का होना जरूरी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार ने जो नियम बनाया है उसे राज्य में लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है।

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कई बार इस तरह की शिकायतें आई हैं मेडिकल स्टोर नशीली दवाइयां मिलती हैं या फिर गलत दवाइयां मिलती हैं लिहाजा अगर हर केमिस्ट की दुकान में फार्मेसिस्ट मौजूद होगा तो इस तरह की गलतियां नहीं होंगे लिहाजा राज्य सरकार इसे सख्ती से पालन करवाएगी।


चारधाम यात्रा रूट पर तैनात होंगे मेडिकल कॉलेज के छात्र और फैकल्टी:स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो. इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक भी कर चुके हैं.

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इस बार स्वास्थ्य विभाग चारधाम यात्रा में नया प्रयोग करने जा रहा है, जहां यात्रियों को मेडिकल सुविधा के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और फैकल्टी को चारधाम यात्रा में तैनात किया जाएगा

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