उत्तराखंड: 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सौतेले भाई को फांसी की सजा

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पिथौरागढ़ :पांच माह पूर्व नेपाली मूल की पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सौतेले भाई को पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो डॉ. जीके शर्मा की कोर्ट ने गवाहों और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।

मामला अप्रैल 2021 का है। नेपाली मूल का जनक बहादुर अपने दो नाबालिग बच्चों और पांच वर्ष की सौतेली बहन के साथ जाजरदेवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहता था। 32 वर्षीय जनक बहादुर अपनी सौतेली बहन को मारता पीटता था। के माता-पिता की नेपाल में माता-पिता की मौत हो गई है आरोपी ने कई बार पीड़िता के साथ दुराचार किया। बच्ची ने पड़ोस में रहने वाले लोगों को अपने साथ हुई आपबीती बताई।

मामला पॉक्सो कोर्ट में चला पीड़ित पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद पंत और विशेष अभियोजक प्रेम भंडारी की दलीलों और गवाहों को सुनते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो डॉ. जीके शर्मा ने शुक्रवार को ऐतिहासिक निर्णय दिया है। उन्होंने आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

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