Uttarakhand News: स्वरोजगार योजना के तहत 75 प्रतिशत तक मिलेगा सस्ता लोन,जाने योजना
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उत्तराखंड सरकार महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है इसके तहत प्रदेश सरकार अब एकल महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत लाथार्थी महिलाओं को सस्ता लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत सस्ती दरों पर 75 प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने की योजना बनाई जा रही है। जिसके लिए आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा।जानकारी के अनुसार एकल महिलाओं के स्वरोजगार के लिए सरकार परियोजना लागत पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देगी।
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महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि महिला बाल विकास विभाग इस संबंध में अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रहा है। एकल महिलाओं को किस-किस तरह के स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है, प्रस्तावित योजना में 25 वर्ष से 45 वर्ष तक की एकल महिलाओं को शामिल किया जाएगा। ऐसी महिलाओं की कुल संख्या डेढ़ लाख तक पहुंच रही है।
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विभाग चयनित महिलाओं को स्वरोजगार करने में मदद करेगा। उन्हें सहकारी बैंक से 50 हजार से दो लाख रुपये तक लागत वाली परियोजना पर अधिकतम 75% तक सब्सिडी दी जाएगी। शेष 25% धनराशि भी बिना गारंटर के लोन स्वरूप दी जाएगी। इसके लिए महिला की सालाना आय 72 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। एकल महिलाओं में विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता व अविवाहित महिलाएं शामिल होंगी।
इस योजना के तहत महिलाएं अपना कोई भी स्वरोजगार शुरू करने के साथ ही अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकेंगी। इसके लिए कैबिनेट मंत्री ने प्रस्ताव बना कर अगली कैबिनेट बैठक में लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
पात्रता की शर्तें
महिला उत्तराखंड की मूल निवासी हो
न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष
मासिक आय छह हजार रुपये से अधिक न हो
किसी भी संगठित सेवा, सरकारी, गैर सरकारी उपक्रम में कार्यरत न हो
राजकीय व पारिवारिक पेंशन प्राप्त न करती हो
विधवा, विकलांग जैसी कल्याणकारी योजनाओंं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी पात्र होंगी।
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