हल्द्वानी निवासी चरस तस्कर को 10 साल का कठोर कारावास एक लाख जुर्माना

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नैनीताल द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राकेश कुमार सिंह कि कोर्ट में हल्द्वानी एक किलो चार सौ ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार आरोपी को दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


मामला 25 दिसंबर 2019 का है जहां पुलिस ने स्कूटी सवार को रोका उसके पास से चरस बरामद की था आरोपी राजेश भुर्जी निवासी भोलानाथ गार्डन हल्द्वानी ने बताया कि वह चरस को बेचने के लिए हल्द्वानी जा रहा था। मामले में अभियोजन की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने न्यायालय में नौ गवाह पेश किए आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राकेश कुमार सिंह ने अपने निर्णय में कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है यह समाज के संपूर्ण ताने बाने को ध्वस्त करता है इससे देश की आर्थिक गतिविधि भी प्रभावित होती है ऐसे में नशे के कारोबार करने वाले लोगों के साथ सहानुभूति नहीं होनी चाहिए।

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