हल्द्वानी:बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

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हल्द्वानी: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की कोर्ट ने बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर का आवास और ₹40000 का अर्थ दंड लगाया है साथी न्यायालय ने पीड़िता को क्षतिपूर्ति की संस्तुति करते हुए चार लाख रुपये प्रतिकर दिए जाने का भी निर्देश दिया है.


शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र का है जहां
हल्दीखुर्द मीरगंज बरेली उत्तर प्रदेश निवासी वाजिद अली उर्फ बबलू तीन साल पहले लालकुआं क्षेत्र में किराए पर रहता था उसके पड़ोस में 11 साल बालिका भी परिवार के साथ किराए पर रहती थी 30 दिसंबर 2020 को आरोपी वाजिद अली बालिका को बहला-फुसलाकर बरेली ले गया जहां फतेहगंज के जंगल में बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.


उसके बाद वह एक सुनसान घर में ले गया वहां भी बालिका को डरा धमका कर दुष्कर्म करता रहा. लड़की किसी तरह एक महिला के सहारे फतेहगंज के पास एक पुलिस चौकी में पहुंच अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी इसके बाद फतेहगंज पुलिस ने लालकुआं पुलिस को सूचना दिया. लड़की को बरामद करते हुए लालकुआं पुलिस ने एक जनवरी 2021 को वाजिद के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया इसके बाद गिरफ्तार जेल भेजने की कार्रवाई की.

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शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि पीड़िता की ओर आठ गवाह प्रस्तुत किए इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास और 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है साथ ही पीड़िता को क्षतिपूर्ति की संस्तुति करते हुए चार लाख रुपये प्रतिकर दिए जाने का भी निर्देश जारी किया है.

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