हल्द्वानी:नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कठोर कारावास

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हल्द्वानी: नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास और ₹20000 का अर्थ दंड से दंडित किया है. मामले में स्पेशल जज पोक्सो हल्द्वानी सुधीर तोमर की कोर्ट ने आरोपी सिन्दू कुमार उर्फ सिन्दू यादव को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनाया है. बताया जा रहा कि मामला लालकुआं कोतवाली क्षेत्र का है जहां 16 वर्षीय नाबालिग 23 मार्च 2023 को घर से लापता हो गई. पूरे मामले में पीड़ित के परिवार ने नाबालिग की तलाश के लिए पुलिस से गुहार लगाई.

जहां पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया कि एक अनजान युवक नाबालिक लड़की को लालकुआं रेलवे स्टेशन पर मिला और बहलाफुसला कर नौकरी दिलाने का झांसा देखकर अपने साथ रुद्रपुर ले गया जहां अपने मां के घर में रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया .यही नहीं आरोपी पीड़िता को उत्तर प्रदेश का रामपुर और मथुरा भी ले गया जहां उसके साथ कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया पुलिस पूरे मामले में नाबालिग को बरामद करते हुए आरोपी सिन्दू कुमार उर्फ सिन्दू यादव निवासी कासगंज, यूपी को गिरफ्तार कर पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी.

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पूरे मामले में न्यायालय ने गवाहों और साक्ष के आधार पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सिन्दू कुमार को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर करवा और ₹20000 का अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड जमा नहीं करने की स्थिति में 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगत नहीं होगी. पूरे मामले में न्यायालय ने विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को ₹400000 प्रति कर देने के भी निर्देश दिए हैं. मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता सुनीता भट्ट और हेमा सुयाल ने की.

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