हल्द्वानी: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा ट्यूशन से घर जा रही किशोरी से किया था दुष्कर्म

ख़बर शेयर करें

हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव निवासी दुष्कर्म के आरोपी युवक को हल्द्वानी फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नंदन सिंह ने सात साल की कठोर सजा सुनाने के साथ 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने पूरे मामले में शनिवार को आरोपी को सजा सुनाया है।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी:न्याय के देवता गोल्ज्यू संदेश यात्रा पहुंची हल्द्वानी पूजा-अर्चना के साथ जागर भी लगाई-देखे-VIDEO


शासकीय अधिवक्ता नवीन चन्द्र जोशी ने बताया कि मामला 2017 का है जहां काठगोदाम थाना क्षेत्र के रहने वाली किशोरी हल्द्वानी ट्यूशन पढ़ने आई थी इस दौरान भोटिया पड़ाव क्षेत्र के जज के पास उसका जानने वाला दाउद अली पुत्र महमूद मिया ने ट्यूशन से घर जाते देख घर छोड़ने की बात का कर स्कूटी पर बैठा लिया इस दौरान आरोपी उसको घर ना ले जा जाकर अपने रिश्तेदार के यहां खाली मकान में ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया इस दौरान कुछ लोगों ने किशोरी की चीख-पुकार सुनकर किशोरी का शोर सुन
युवक को दबोच लिया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ काठगोदाम थाने में तहरीर दी थी


पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। पूरे मामले में न्यायालय में 11 गवाह पेश किए गए। विशेष न्यायाधीश नंदन सिंह ने आरोपी को सात साल की कठोर कारावास के साथ 20 हजार का अर्थदंड लगाया है।

Advertisements
अपने मोबाइल पर प्रगति टीवी से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

👉 अपने क्षेत्र की खबरों के लिए 8266010911 व्हाट्सएप नंबर को अपने ग्रुप में जोड़ें