हल्द्वानी:किशोरी पर दादा की नियत बिगड़ी,लालच देकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कठोर कारावास

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हल्द्वानी: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी (रिश्ते के दादा) को कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास और ₹20000 का अर्थदंड से दंडित किया है. मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुधीर तोमर के कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है.
अभियोजन अधिकारी शासकीय अधिवक्ता सुनीता भट्ट ने बताया कि मामला भीमताल थाना क्षेत्र का है जहां मई 2022 में रिश्ते के एक 60 वर्षीय दादा ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.(रिश्ते में दादा) अपनी नाबालिग पोती को घर में अकेली देख उसे पैसे का लालच देकर खेत में ले गया.

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जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़िता ने उस समय डर सहमकर पूरी घटना की जानकारी परिजनों को दी.जिसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर भीमताल थाने में पहुंचे. पुलिस ने पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ
पाक्सो में मुकदमा दर्ज कर किशोरी का मेडिकल करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था.

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पूरे मामले में पुलिस की जांच और गवाहों और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी रिश्ते के दादा को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास और ₹20000 का अर्थदंड लगाया है. पूरे मामले में न्यायालय ने जिला विधिक प्राधिकरण से पीड़िता को चार लाख रुपए प्रतिकर के रूप में देने का निर्देश दिया है.

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