हल्द्वानी:हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा,अवैध संबंध में हुई थी हत्या
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की न्यायालय ने हत्या के दोषी को आजीवन कठोर कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में दो चश्मदीदों के पक्षद्रोही होेने के बावजूद अभियोजन आरोप सिद्ध करने में सफल रहा।
अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि 12 जून 2021 की रात को बनभूलपुरा (हल्द्वानी) में सोनू गुप्ता की हत्या हो गई थी। मृतक के भाई सर्वेश गुप्ता की ओर से बनभूलपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई जिसमें सोनू सैनी पर हत्या का आरोप लगाया गया। अभियोजन ने बताया कि सोनू सैनी के अवैध संबंध को लेकर दोनों में पूर्व में झगड़ा हुआ था।
दरअसल, 13 जून 2021 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में उजाला नगर निवासी 37 वर्षीय कैटरिंग कारोबारी सोनू गुप्ता का शव बरेली रोड पर दानिश के बगीचे में मिला था। पुलिस की जांच में सोनू गुप्ता की गला घोंटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में अगले दिन मृतक के सहायक के तौर पर काम करने वाले सोनू सैनी पुत्र चोखे लाल निवासी सती कॉलोनी बनभूलपुरा हल्द्वानी को गिरफ्तार किया था। सोनू गुप्ता का एक महिला से लगभग पांच वर्षों से अवैध संबंध था। इसी कारण हत्या की बात भी सामने आई थी।
इस मामले में मृतक के भाई सर्वेश गुप्ता पुत्र तेजपाल निवासी उजाला नगर बनभूलपुरा हल्द्वानी ने सोनू सैनी के विरुद्ध अपने भाई सोनू गुप्ता की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रमोद पाठक ने सोनू सैनी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा ने पैरवी करते हुए 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए।
इसमें मोबाइल की लोकेशन की अहम भूमिका थी। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने सोनू सैनी को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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