हल्द्वानी के टेंट कारोबारी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास

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नैनीताल : हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में हत्यारोपी टेंट व्यवसायी शेखर मेहरा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 6 साल बाद हत्या आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई है ।अभियोजन की ओर से मामले में पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने कोर्ट को बताया कि हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र के रहने वाले शिवपुरम हनुमान मंदिर अशोक पंत को एक 13 जून 2015 को नामकरण कार्यक्रम से टेंट कारोबारी शेखर मेहरा बुलाकर ले गया जहां 15 जून 2015 को अशोक पंत की खून से लथपथ लाश मिली थी।

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पूरे मामले में मृतक के परिजनों ने तहरीर में कहा था कि शेखर मेहरा उसको जान से मारने की कई बार धमकी दे चुका था जिसके बाद पूरे मामले में मुखानी पुलिस ने शेखर मेहरा सहित तीन अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो पुलिस ने शेखर मेहरा व उसके तीन साथियो को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर शेखर मेहरा की निशानदेही पर कांच की टूटी हुई बोतल और हत्या में प्रयोग किए जाने वाले सामान को बरामद किया।

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जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पूरे मामले में 12 गवाह न्यायालय मे पेश किए गए जहां साक्ष्य और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने पूरे मामले में शेखर मेहरा को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया है।

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