हल्द्वानी:शादी समारोह में 6 वर्षीय मासूम से अश्लील हरकत करने वाले रिश्तेदार को 7 साल की सजा

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हल्द्वानी : विशेष न्यायाधीश /अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने 6 साल की मासूम बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले रिश्तेदार को को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाया है साथ ही कोर्ट ने 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है पूरे मामले में कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यो के आधार पर सजा सुनाई है।


एडीजीसी फौजदारी अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला साल वर्ष 2019 के रामनगर कोतवाली क्षेत्र का है जहां रामनगर में एक शादी समारोह के रिसेप्शन में 35 वर्षीय एक व्यक्ति अल्मोड़ा जनपद भतरौजखान से आया था जहां रिसेप्शन में रामनगर का एक परिवार भी पहुंचा था जहां उसकी 6 वर्षीय बच्ची रिसेप्शन से अचानक लापता हो गई

जहां परिजन ढूंढ खोज की कोशिश की तो बच्ची को रिसेप्शन के दौरान छत के ऊपर कमरे से बरामद किया गया जहां आरोपी द्वारा बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश करा था जहां परिजनों ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया इस दौरान परिजन आरोपी के खिलाफ रामनगर कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज कराया है जहां पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया।

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पूरे मामले में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में आरोपी द्वारा बच्ची को छत के ऊपर ले जाते हुए देखा जहां बच्ची ने आरोपी की शिनाख्त की पुलिस ने साक्ष्य और सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को कोर्ट में पेश किया जहां गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए 7 साल की कठोर कारावास और ₹10000 का अर्थदंड लगाया है

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साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में 6 महीने का अतिरिक्त और सजा भुगतना पड़ेगा।
पूछताछ में पता चला कि आरोपी बच्ची का रिश्तेदार है और अपने रिश्तेदार की शादी में अल्मोड़ा से रामनगर पहुंचा था जहां घटना को अंजाम दिया था।

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