उत्तराखंड: अपात्र राशन कार्ड धारकों को कार्ड सरेंडर करने का इस तारीख तक आखिरी मौका, 60 हजार से अधिक अपात्र लोगों ने कार्ड किया सरेंडर
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हल्द्वानी: अगर आप राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त का राशन ले रहे हैं और आप पात्र की श्रेणी में नहीं आते हैं तो अपना राशन कार्ड जल्द सरेंडर करे नहीं तो आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो सकती है ।
फ्री में सरकारी राशन खाने वालों पर सख्ती के बाद अपात्र तेजी से राशन कार्ड सरेंडर करा रहे हैं। ‘अपात्रों को न, पात्रों को हां’ अभियान के तहत प्रदेश में अब तक प्रदेश में 60 हजार से अधिक अपात्रों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कराए हैं। विभाग ने 30 जून तक राशन कार्ड जमा कराने का समय दिया है। इसके बाद विभाग अपात्र लोगों पर कार्रवाई करेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और राज्य खाद्य योजना (एसएफवाई) के तहत खाद्य विभाग में अपात्र कार्डधारकों के राशन कार्ड जमा कराए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 60,123 कार्डधारकों ने अपने राशन कार्ड जमा करा दिए हैं। फ्री राशन ले रहे अपात्र कार्रवाई के डर से अपने राशन कार्ड सरेंडर करा रहे हैं। आप राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजना के तहत सफेद राशन कार्ड धारक है तो अगर आप की मासिक आय ₹15000 से अधिक है तो आप मुफ्त का राशन नहीं ले सकते हैं और आप अपात्र के श्रेणी में आएंगे । इसके अलाव जिन लोगों की वार्षिक आय पांच लाख रुपये है, उन्हें एसएफवाई श्रेणी में शामिल किया जाएगा जिस व्यक्ति के पास पीला राशन कार्ड है और उसकी वार्षिक आय ₹500000 से अधिक है तो वह भी अपात्र की श्रेणी में आएगा। अष्टमी आप का वार्षिक आय ₹500000 से अधिक हैं और आप पर राज्य खाद्य योजना का लाभ ले रहे हो आप अपना राशन कार्ड जल्द वापस करें।
राशनकार्डधारकों के राशन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया जारी है। 30 जून तक कार्ड जमा कराए जाएंगे। प्रदेश में अब तक 60 हजार से अधिक अपात्र अपने कार्ड सरेंडर करा चुके हैं।
खाद्य विभाग के अधिकारियों की माने तो जो भी अपात्र व्यक्ति 30 जून तक अपना राशन कार्ड वापस नहीं करता है तो उसके आगे अभियान चलाकर राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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