उत्तराखंड:दुष्कर्मी को 20 साल की सजा, नाबालिग से की थी हैवानियत

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नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाया है विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो चंपावत अनुज कुमार संगल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 25 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक जिले के टनकपुर क्षेत्र निवासी एक महिला ने 18 जुलाई 2022 को थाने में अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज कराया.

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महिला ने पुलिस में तहरीर में कहा गया था कि आरोपी हरिओम प्रजापति निवासी थाना अमानपुर, जिला कासगंज, उप्र ने उसकी बेटी से 15 जुलाई 2022 को दुष्कर्म किया. आरोपी के खिलाफ थाने में 5/6 पॉक्सो, 363, 366, 376 के तहत मामला दर्ज करने के बाद 26 अगस्त को गिरफ्तार गया जहां पुलिस की रिपोर्ट साक्ष्यों व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अनुज कुमार संगल की अदालत ने हरिओम प्रजापति को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथी ₹25000 का अर्थ दंड लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी और विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो केएस राणा ने पैरवी की.

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