पिथौरागढ़: मां का गला काट कर हत्या करने वाले बेटे को आजीवन कारावास
पिथौरागढ़ :जिला एवं सत्र न्यायालय पिथौरागढ़ ने रुपयों के लिए धारदार हथियार से मां का गला काट कर शव खाई में फेंकने वाले हत्यारे पुत्र को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथी एक कोर्ट ने 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने अभियोजन पक्ष की तरफ से बताया कि 15 दिसंबर 2018 को मुनस्यारी थाने में कमलेश सिंह ने एक तहरीर दी थी। कहा था कि उसके भाई मनोहर सिंह ने मां हिरमा देवी की हत्या कर शव सुरिंग गांव के नीचे चट्टान बलौटा में फेंक दिया है।13 दिसंबर को शव बरामद हुआ था। पूरे मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर पुलिस ने मनोहर सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मनोहर को गिरफ्तार कर उसके निशानदेही पर धारदार हथियार और खून से सने कपड़े बरामद किए थे।मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई।शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने बताया कि पूरे मामले में साक्ष्य और सबूतों के आधार पर
जिला एंव सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने मनोहर को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
हत्या के लिए आजीवन कारावास के साथ दस हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। बताया गया था कि हत्यारोपी अपने मां से पैसे मांग रहा था लेकिन मां ने पैसे नहीं दिए तो उसने उसकी हत्या कर दी।
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