नैनीताल: एसिड अटैक आरोपी को 10 साल की कठोर सजा

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नैनीताल:अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार सिंह की अदालत ने एसिड अटैक के एक मामले में आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जंगलियाग गांव थाना भीमताल निवासी सतीश चंद्र ने 25 जनवरी 2019 को भीमताल थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि गांव का रहने वाला चंद्रशेखर ने उसके पिता मोहन राम के मुंह तेजाब फेंक दिया है जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है यही नहीं तेजाब आंख में पड़ने के चलते एक आंख की रोशनी भी चली गई है जिसका हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तेजाब से उसके पिता का शरीर और मुंह झुलस चुका है। पीड़ित के पुत्र के तहरीर पर भीमताल पुलिस ने आरोपी
चंद्रशेखर के खिलाफ आईपीसी की धारा 326 समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया किया ।सहायक शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने बताया कि पूरे मामले मैं गवाहों के बयान मेडिकल रिपोर्ट के बाद मामला गंभीर अपराध मानते हुए अपर जिला न्यायधीश द्वितीय राकेश कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी को एसिड अटैक के जुर्म में 10 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बताया जा रहा है कि आरोपी चंद्रशेखर के ऊपर पत्नी और दो बच्चीयों की हत्या का भी मामला न्यायालय में चल रहा है। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर अपनी पत्नी के ऊपर शक करता था क्योंकि पत्नी को मोहनराम से बातचीत करते हुए देख लिया था जिसके बाद आरोपी ने मोहनराम पर तेजाब फेंक कर जान से मारने की कोशिश की थी।

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